अहमदाबाद: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गयी कार्रवाई को चुनौती देते हुए हवाला घोटाले के आरोपी अफरोज फट्टा ने गुरुवार को गुजरात उच्च न्यायालय में धन शोधन कानून निवारण कानून के तहत भेजे गये सम्मन को खारिज करने के अनुरोध वाली याचिका दाखिल की.
याचिका में कहा गया, ‘‘प्रवर्तन निदेशालय ने कानून (धन शोधन संबंधी) की धाराओं के विरुद्ध कार्रवाई की है और अफरोज फट्टा के खिलाफ जांच शुरु की है. ’’ इसमें कहा गया कि ईडी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया कानूनी समीक्षा में टिक नहीं सकती. फट्टा की याचिका पर कल न्यायमूर्ति जी आर उधवानी द्वारा सुनवाई किये जाने की संभावना है.
प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ हीरा कारोबारियों के सूरत स्थित कार्यालयों में छापा मारकर 700 करोड रुपये के हवाला रैकेट का भंडाफोड करने का 21 मार्च को दावा किया था. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने व्यापारियों फट्टा एवं मदनलाल जैन से पूछताछ की जो रैकेट में कथित रुप से संलिप्त थे इस रैकेट के जरिये कथित रुप से 700 करोड रुपये भारत के बाहर भेजे गये. यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने हीरे आयात करने के बजाय फर्जी बिल बनाये. उन्होंने यह दावा किया कि उन्हें हीरे एक विदेशी कारोबारी से खरीदे हैं.
इन बिलों का इस्तेमाल कर धन को विदेशी बैंकों में भेज दिया गया जबकि एक भी हीरे का आयात नहीं हुआ.कांग्रेस ने हाल में एक फोटोग्राफ जारी किया जिसमें भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेन्द्र मोदी को फट्टा के साथ दिखाया गया है. कांग्रेस ने मोदी को स्वतंत्र जांच का सामना करने की चुनौती भी दी. भाजपा ने कल केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल सहित कांग्रेस पदाधिकारियों को मानहानि के लिए कानूनी नोटिस भेजे.