नयी दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में आया फैसला रिहा हुए आरोपियों के चेहरे पर मुस्कान ले आया. इनमें पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा भी शामिल थे जो यहां विशेष अदालत के भीतर ही मौजूद थे. विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने यह कहते हुए फैसला सुनाया, मुझे यह बताने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने में बुरी तरह असफल रहा है. अदालत कक्ष के बाहर व्याकुलता से इंतजार कर रहे द्रमुक नेता ए राजा और कनीमोई के कई समर्थक फैसला आते ही खुशी से नाच उठे. आरोपी और उनके वकीलों के अलावा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और कुछ पत्रकारों को अदालत कक्ष में प्रवेश मिल सका.
न्यायाधीश ने पहले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजा और अन्य के खिलाफ दर्ज किये गये मामलों में फैसला सुनाया. इन आरोपियों द्वारा अदालत कक्ष खाली करने के बाद 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच से जुडे दूसरे मामले में एस्सार समूह और लूप टेलिकॉम के प्रोमोटर्स व एक अन्य आरोपी अदालत कक्ष में घुसे जिसके बाद न्यायाधीश ने दूसरा फैसला सुनाया. आरोपियों के परिवार के सदस्य भी अदालत में मौजूद थे.
राजा और कनीमोई के अदालत से बाहर निकलते ही द्रमुक समर्थकों को अदालत परिसर के बाहर पटाखे फोड़ते हुए और दोनों का फूलों से स्वागत करते हुए देखा गया.