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प्रद्युम्न मामले में अभियुक्त पर चलेगा बालिग की तरह मुकदमा

नयी दिल्ली : रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बहुचर्चित प्रद्युम्न मर्डर केस में जुवेनाइल बोर्ड का फैसला आया है . बोर्ड ने आज कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किये गये नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर ही उसपर मुकदमा चलाया जायेगा. 22 दिसंबर से इस मामले में कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी प्रद्युम्न के परिवार की […]

नयी दिल्ली : रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बहुचर्चित प्रद्युम्न मर्डर केस में जुवेनाइल बोर्ड का फैसला आया है . बोर्ड ने आज कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किये गये नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर ही उसपर मुकदमा चलाया जायेगा. 22 दिसंबर से इस मामले में कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी

प्रद्युम्न के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा कि बोर्ड ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि आरोपी नाबालिग लड़के पर एक वयस्क आरोपी की तरह मुकदमा चलाया जाये. बोर्ड के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा कि मैं न्यायपालिका को इस निर्णय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं जानता हूं कि लड़ाई बहुत लंबी है और लेकिन मैं अंतिम तक लड़ाई लड़ूंगा और अपने बच्चे को न्याय दिलवाऊंगा. यह लड़ाई उन सभी बच्चों के लिए है, जो ऐसे अपराध के शिकार हो जाते हैं.
गौरतलब है कि दिल्ली गैंगरेप के बाद कानून में संशोधन किया गया था, जिसमें यह व्यवस्था है कि अगर अपराध जघन्य हो और अपराधी 16 साल का भी हो तो उसे बालिग मानकर मुकदमा चलाया जायेगा. पहले ऐसी व्यवस्था थी कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति पर जुवेनाइल कोर्ट में केस चलेगा और उसे सजा देने में भी उसके उम्र का ध्यान रखा जाता था. लेकिन प्रद्युम्न मामले में बोर्ड ने सभी पक्षों का अध्ययन किया और उसके बाद यह निर्णय दिया है.

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