फतेहपुर: योग गुरु रामदेव के खिलाफ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शनिवार को प्रशासन से अनुमति लिये बगैर संवाददाता सम्मेलन करने पर आचार संहिता तथा निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया.
उपजिलाधिकारी सदर विवेक श्रीवास्तव ने यहां बताया कि योगदीक्षा: राष्ट्र निर्माण सभा में हिस्सा लेने के बाद स्थानीय संयोजक के आवास पर रामदेव ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था.
उन्होंने बताया कि उस संवाददाता सम्मेलन के आयोजन के लिये जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली गयी थी. इस वजह से रामदेव तथा संयोजक के खिलाफ धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा और आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है. श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेज दी गयी है.