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सुनंदा पुष्कर केस : सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की, पढ़ें, कोर्ट ने क्या कहा

नयी दिल्ली : सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को गुरुवार को तगड़ा झटका लगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने उनकी याचिका को राजनीतिक हित याचिका करार दिया. कोर्ट ने कहा, […]

नयी दिल्ली : सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को गुरुवार को तगड़ा झटका लगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने उनकी याचिका को राजनीतिक हित याचिका करार दिया. कोर्ट ने कहा, ‘जनहित याचिका के भेष में, राजनीतिक हित याचिका का यह एक स्पष्ट उदाहरण है.’

– दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच की मांग करने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज की.

– उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस बात को देख कर हैरान है कि यह जनहित याचिका के भेष में, राजनीतिक हित याचिका का एक स्पष्ट उदाहरण है.

– अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी ने वह डेटा या जानकारी छिपायी जिनका उन्हें पहली बार में खुलासा करना चाहिए था.

– केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि वे स्वामी के इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखते कि इस मामले में जांच को शशि थरूर ने प्रभावित किया है.

– दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों को इस मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि राजनीतिक व्यक्ति अपने हितों के लिए न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करें.

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