चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने एक बेहद चौकाने वाला फैसला लिया है. कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई में कांग्रेस सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके अनुसार पंजाब में अगर आप गाय-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने घर में पालते हैं तो इसके लिए आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा.
अगर इस आदेश की अवहेलना हुई और कोई व्यक्ति टैक्स नहीं भरता है तो उसे 10 गुना ज्यादा पेनल्टी भी देना पड़ेगा. नोटिफिकेशन के अनुसार प्रत्येक जानवर पर 500 रुपये प्रति वर्ष टैक्स चुकाना पड़ेगा.
* और क्या है नोटिफिकेशन में
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में सभी पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. उनसे संबंधित यूएलबी व लाइसेंस जारी किया जाएगा. जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. जिसमें मालिक का नाम भी अंकित रहेगा.
इसके अलावा अगर कोई भी जानवर को सड़कों पर दो बार से अधिक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा. जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने की स्थिति में मालिक का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा.