बेंगलुरु:मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन से अपना वोट देते हुए फोटो लेना महंगा पड़ सकता है. ऐसा करने पर तीन महीने की जेल हो सकती है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वोटर पोलिंग बूथ में अपनी फोटो लेकर इसे सोशल साइट्स पर पोस्ट करता है, तो यह इसे नियमों का उल्लंघन माना जायेगा.
हालांकि पोलिंग बूथ के बाहर वोटिंग स्याही से रंगी ऊंगली को दिखाते हुए फोटो लेना और पोस्ट करने की कोई मनाही नहीं है. आयोग के मुताबिक पोलिंग बूथ अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर भी पाबंदी लगायी है.