नयी दिल्ली : अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है या चुनाव नहीं लड रहा है तो किसी दल या उम्मीदवार के खिलाफ वह टीवी और रेडियो पर विज्ञापन नहीं दे सकता क्योंकि इससे उसके राजनीतिक विरोधियों को परोक्ष फायदा होगा.
चुनाव आयोग ने आज अपने 2004 के आदेश का उद्धरण देते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य विज्ञापन देने पर विशेष रुप से प्रतिबंध नहीं है. आयोग ने कहा, ‘‘बहरहाल आदेश में कहा गया है कि इस तरह के लोग किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए विज्ञापन नहीं दे सकते.’’ इसने कहा, ‘‘इसका मतलब है कि किसी पार्टी या उम्मीदवार के खिलाफ विज्ञापन को अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे किसी पार्टी या उम्मीदवार को फायदा मिल जाएगा.’’ इस मुद्दे पर आयोग दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दे रहा था.
राजनीतिक विज्ञापनों पर चुनाव आयोग का 2004 का निर्देश इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का ही परिणाम हैं. प्रसार भारती को अलग से जारी स्पष्टीकरण में आयोग ने कहा कि दूरदर्शन पर राजनीतिक विज्ञापन का प्रसारण चुनाव वाले इलाकों में मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले प्रतिबंधित होगा. दूसरे इलाकों में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रसारण किया जा सकता है.