नयी दिल्ली : वर्ष 2002 के नीतीश कटारा अपहरण एवं हत्याकांड मामले में करीब एक साल तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तीन दोषियों की अपील पर कल अपना फैसला सुनाए जाने की संभावना है.
गौरतलब है कि एक निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर तीन लोगों ने अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी. न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति जेआर मिधा की पीठ ने आखिरी दलील सुनने के बाद उत्तर प्रदेश के नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव, उसके चचेरे भाई विशाल और सुखदेव की अपील पर पिछले साल 16 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था.