इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, मायावती और रालोद प्रमुख अजीत सिंह के संसदीय चुनाव लडने से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता ने यह आदेश भी दिया कि याचिकाकर्ता खुर्शीद उर रहमान से 20,000 रुपया एक महीने के अंदर वसूल किया जाए, जो प्रचार पाना चाह रहा था. वह अलीगढ का वकील है.
अदालत ने अलीगढ के एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पर भी 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जिन्हांेने रहमान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस से एक रिपोर्ट मांगी थी. रहमान ने इन नेताओं के खिलाफ धोखाधडी और आपराधिक साजिश सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज कराई थी.
अदालत ने कहा कि एसीजेएम ने बिना दिमाग लगाए आपराधिक दंड संहिता की धारा 202 लगाते हुए आदेश जारी किया था.याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने चुनाव बाद गठजोड कर मतदाताओं को धोखा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के घोषणापत्रों में इस बात का खुलासा नहीं किया था.