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शक्ति मिल्स बलात्कार : नए आरोपों में दोषियों को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं

मुंबई: मुंबई के शक्ति मिल्स में फोटोपत्रकार से साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले के तीन दोषियों की याचिका पर सुनवायी करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के फैसले में ‘‘इस स्तर’’ पर हस्तक्षेप करने से आज इनकार कर दिया. सत्र अदालत ने बलात्कार के अपराध की पुनरावृति के मामले में नया आरोपपत्र दाखिल […]

मुंबई: मुंबई के शक्ति मिल्स में फोटोपत्रकार से साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले के तीन दोषियों की याचिका पर सुनवायी करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के फैसले में ‘‘इस स्तर’’ पर हस्तक्षेप करने से आज इनकार कर दिया.

सत्र अदालत ने बलात्कार के अपराध की पुनरावृति के मामले में नया आरोपपत्र दाखिल करने का फैसला सुनाया है, जिसमें दोषियों को मौत की सजा भी हो सकती है.न्यायमूर्ति एन. एच. पाटिल और न्यायमूर्ति अभय थिप्से की पीठ ने विजय जाधव, कासिम बंगाली और मोहम्मद सलीम अंसारी की याचिका पर सुनवायी करते हुए यह फैसला सुनाया.तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ई) के तहत अतिरिक्त आरोप लगाने के अभियोजन पक्ष के आवेदन पर निचली अदालत के 24 मार्च के फैसले को चुनौती देते हुए तीनों दोषियों ने उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी.

तीनों उसी शक्ति मिल्स परिसर में पत्रकार के साथ हुई घटना से एक महीना पहले टेलीफोन ऑपरेटर के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी करार दिए गए हैं. फोटोपत्रकार के मामले में भी इन्हें दोषी करार दिए जाने के बाद अभियोजन पक्ष ने नई धारा 376 (ई) के तहत आरोपपत्र दाखिल करने का अनुरोध किया था.बलात्कार के अपराध की पुनरावृति होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 :ई: के तहत अधिकतम मौत की सजा हो सकती है. दिल्ली में दिसंबर 2012 में चलती बस में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद उसे धारा 376 :बलात्कार: में जोडा गया.

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘इस स्तर पर हम धारा 376 :ई: लगाने और दोषी करार दिए जाने के लिए अतिरिक्त आरोप लगाने के संबंध में कोई भी निर्णायक विचार देने से बचेंगे. हम इन मुद्दों को खुला रखेंगे. लेकिन सुनवायी के इस स्तर पर हमारा हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं है. हमारे अहस्तक्षेप को निचली अदालत के आवेदन को मंजूरी देने के फैसले पर हामी न समझा जाए.’’ उच्च न्यायालय अब इस याचिका पर छह सप्ताह के बाद सुनवायी करेगा.

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