Mumbai Vasooli Gate : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका, SC ने CBI जांच न कराने की मांग वाली याचिका की खारिज

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 08 Apr 2021 5:06 PM

विज्ञापन

Maharashtra Politics Latest News Updates महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई जांच नहीं कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते दिनों पूर्व मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के आयुक्त रहे परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.

विज्ञापन

Maharashtra Politics Latest News Updates महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई जांच नहीं कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते दिनों पूर्व मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के आयुक्त रहे परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, जांच होगी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि महाराष्ट्र के उच्च अधिकारी इस मामले में शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने वाले अनिल देशमुख के दुशमन नहीं है. लेकिन, परम बीर सिंह तो आपका दाहिना हाथ थे, फिर उन्होंने आप पर आरोप क्यों लगाए. इसलिए दोनों के खिलाफ जांच होगी.

अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर : कोर्ट

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके कौल ने कहा कि महाराष्ट्र् के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं. गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल हैं और दोनों करीबी से साथ काम करते रहे जब तक दोनों की राह अलग नहीं हो गई और दोनों के पास प्रतिष्ठित पद था. सवाल करते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या सीबीआई को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? कोर्ट ने कहा, आरोपों की प्रवृत्ति और इसमें शामिल लोगों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए.

अनिल देशमुख की ओर से कोर्ट में सिब्बल दे दी दलील

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में कहा कि बिना अनिल देशमुख का पक्ष सुने कोई प्राथमिक जांच नहीं की जा सकती है. बता दें कि अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के आयुक्त रहे परमबीर सिंह की ओर से सौ करोड़ की वसूली का आरोप लगाया गया है. बीते दिनों मुंबई के कमिश्नर पद से परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया था. इसके बाद परमबीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अनिल देशमुख अपने आवास पर सचिन वाजे से मुलाकात करते थे. साथ ही उन्होंने हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने की बात कही थी.

Also Read: कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार आमने-सामने, मंत्री टीएस सिंह देव ने एक बार फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर साधा निशाना, कही ये बात

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola