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नगर परिषद व जिला परिषद की जमीन होगी अतिक्रमण से मुक्त

Updated at : 19 Sep 2024 10:26 PM (IST)
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नगर परिषद व जिला परिषद की जमीन होगी अतिक्रमण से मुक्त

गोगरी. नगर परिषद गोगरी जमालपुर व जिला परिषद की जमीन अतिक्रमणकारियों के चंगुल से अब मुक्त की जायेगी. इसके लिए नगर विकास व आवास विभाग ने कमर कस ली है.

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गोगरी. नगर परिषद गोगरी जमालपुर व जिला परिषद की जमीन अतिक्रमणकारियों के चंगुल से अब मुक्त की जायेगी. इसके लिए नगर विकास व आवास विभाग ने कमर कस ली है. नगर विकास व आवास विभाग के परियोजना पदाधिकारी सह उपनिदेशक ने पत्रांक 6728 दिनांक 10.09.2024 के आलोक में नगर परिषद गोगरी जमालपुर को पत्र प्रेषित किया है. नगर परिषद गोगरी जमालपुर को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 छोटी चक निवासी मो शहनवाज द्वाराई कंप्लेंस डैशबोर्ड पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया है कि नगर परिषद कार्यालय गोगरी जमालपुर के सटे कुमार रवि पिता राजकिशोर यादव वार्ड नं.-20 छोटीचक (गोगरी) पंजाब नेशनल बैंक के आगे का भू-भाग जो 1927.21 वर्गफीट पर कब्जा जमाकर मकान बना लिया है जो अनुचित है. साथ ही बबलू सिंह पे.- स्व. महेश सिंह वार्ड नं.-20 ग्राम छोटीचक गोगरी जिसने लगभग 4-5 कट्ठा जमीन अतिक्रमित कर चदरा शेड गिरवाकर दुकानदार (गेट-ग्रील) वाले को भाड़ा पर दे रखा है. जो नगर परिषद गोगरी जमालपुर कार्यालय से सटे पूरब दिशा में है. इसके अलावे गोगरी फाटक का जमीन जो गोगरी थाना के निकट है. यह जमीन करीब एक बीघा तीन कट्ठा है. जिसपर तथाकथित एक समुदाय के दबंग लोग कब्जा जमाये हुए हैं. नगर विकास व आवास विभाग के उपनिदेशक ने नगर परिषद गोगरी जमालपुर के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आवेदन में वर्णित बिन्दुओं के आलोक में नियमानुसार आवश्यक करवाई करते हुए कृत्त कार्रवाई /अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय. नगर विकास व आवास विभाग के इस फरमान से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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