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International Women's Day 2021: हर महिलाओं को मालूम होने चाहिए उनसे जुड़े ये पांच अधिकार

Updated at : 08 Mar 2021 8:17 AM (IST)
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International Women's Day 2021: हर महिलाओं को मालूम होने चाहिए उनसे जुड़े ये पांच अधिकार

International Women's Day 2021, Woman Rights, Mahila Diwas, 08 March 2021: आज यानी 8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रही है. लेकिन कई ऐसे देश या भारत में कई ऐसे गांव व कस्बे है जहां आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है. जहां आज भी महिलाओं का शोषण किया जाता है. वे घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं. उनके साथ भेदभाव किया जाता है या उनके अधिकारों का हनन किया जाता है. हालांकि, हाल के सालों में महिलाओं ने यह दिखा दिया है कि वह किसी भी मामलों में पुरुषों से कम नहीं है. ऐसे में आइए जानते हैं महिलाओं के कुछ अधिकारों के बारे में जिनकी जानकारी उन्हें जरूर होनी चाहिए...

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International Women’s Day 2021, Woman Rights, Mahila Diwas, 08 March 2021: आज यानी 8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रही है. लेकिन कई ऐसे देश या भारत में कई ऐसे गांव व कस्बे है जहां आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है. जहां आज भी महिलाओं का शोषण किया जाता है. वे घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं. उनके साथ भेदभाव किया जाता है या उनके अधिकारों का हनन किया जाता है. हालांकि, हाल के सालों में महिलाओं ने यह दिखा दिया है कि वह किसी भी मामलों में पुरुषों से कम नहीं है. ऐसे में आइए जानते हैं महिलाओं के कुछ अधिकारों के बारे में जिनकी जानकारी उन्हें जरूर होनी चाहिए…

समान वेतन का अधिकार

आमतौर पर देखा गया है कि कई क्षेत्रों में महिलाओं का पुरुषों के समान पद होने के बावजूद उन्हें पुरुषों के मुकाबले सैलरी कम दी जाती है. लेकिन, भारतीय श्रमिक कानून के मुताबिक किसी भी क्षेत्र में महिलाएं यदि काम करती है तो वेतन का लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है. ऐसा करना क्राइम है. कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है.

घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार

आए दिन महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती है ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए है. जिसके तहत यदि वे ससुराल में प्रताड़ित होती हैं तो न्याय के खातिर उनके खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है.

मातृत्व संबंधी अधिकार

यदि महिला गर्भवती होती है तो उसे अपने दफ्तर से 26 सप्ताह की छुट्टी लेने का पूरा अधिकार है. इस मातृत्व अवकाश में अर्चन पैदा करने का किसी भी संस्था या अधिकारी को नहीं है. इस दौरान कंपनी द्वारा उनका वेतन भी नहीं काटा जा सकता है.

रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार

महिला पर कितनी भी बड़े आरोप क्यों ना लगे हो लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक उसे शाम ढलने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. यदि गिरफ्तार करना भी है तो पुलिस को अगले दिन सुबह का इंतजार करना होगा.

काम के दौरान उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत

किसी भी क्षेत्र में यदि महिलाओं के साथ कोई यौन उत्पीड़न की घटना होती है तो उन्हें हक है कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती हैं और न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकती है.

Posted By: Sumit Kumar Verma

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