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कोडरमा जिले में गांजा तस्करी मामले में दो लोगों को 20-20 साल की सजा

न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए दो लोगों बिहार निवासी संतोष दास और मुन्ना दास को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

कोडरमा बाजार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए दो लोगों बिहार निवासी संतोष दास और मुन्ना दास को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं दिये जाने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई 2019 को कोडरमा थाना प्रभारी रामनारायण ठाकुर को सूचना मिली कि विशाखापट्टनम से एक कार में भारी मात्रा में गांजा लोड कर कोडरमा के रास्ते से बिहार भेजा जा रहा है. सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने बागीटांड़ चेकपोस्ट के समीप उक्त कार को रोक कर तलाशी ली, जिसमें 123 पैकेट गांजा (246 किलो ) बरामद किया गया और गांजा लदे कार को जब्त करते हुए कार में सवार दो आरोपी संतोष दास और मुन्ना दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

मामले को लेकर कोडरमा थाना में 126/19 में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. उक्त मामले को उच्च न्यायालय रांची द्वारा 6 माह के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोरोना काल के कारण सुनवाई नहीं हो पायी. न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा ने अदालत में 15 गवाहों का परीक्षण कराया.

लोक अभियोजक ने इसे अंतरराज्यीय गांजा तस्कर का मामला मानते हुए अधिक से अधिक सजा देने की मांग की. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने अपनी दलीलें रखी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए दोनों लोगों को 20 -20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी़

Prabhat Khabar News Desk
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