21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Prabhat Khabar Special: डॉक्युमेंट्स के साथ आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य, नहीं तो हो जायेगा रद्द

अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप डॉक्युमेंट्स के साथ अपडेट नहीं कराएं हैं, तो जल्द अपडेट करा दें, वर्ना आपका आधार कार्ड खुद की रद्द हो जाएगा. केंद्र सरकार ने डॉक्युमेंट्स के साथ आधार कार्ड को अपडेट करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है.

Prabhat Khabar Special: नाम, पता और जन्मतिथि आदि डॉक्युमेंट्स के साथ आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य है. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया गया है. अगर नाम, पता और जन्मतिथि आदि डॉक्युमेंट्स के साथ आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया जाता है, तो आधार कार्ड स्वत: ही रद्द हो जायेगा. गुमला जिला में ऐसी शिकायतें शुरू हो गयी है कि लोगों का आधार कार्ड स्वत: ही रद्द हो जा रहा है. लोग जब अपने आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि सहित अन्य किसी प्रकार का अपडेट कराने के लिए प्रज्ञा केंद्र पहुंच रहे हैं अथवा अपने आधार कार्ड के माध्यम से कहीं किसी प्रकार का कार्य कराने पहुंच रहे हैं, तो उन्हें पता चल रहा है कि उनका आधार कार्ड रद्द हो गया है. जिससे ऐसे लोग आधार संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों एवं लाभों से वंचित हो जा रहे हैं. जिससे भारी परेशानी हो रही है. इन समस्याओं के समाधान के लिए मात्र एक ही उपाय है कि नाम, पता और जन्मतिथि आदि डॉक्युमेंट्स के साथ आधार कार्ड को अपडेट करा लें.

डाॅक्युमेंट्स के साथ अपडेट कराना अनिवार्य

डिस्ट्रिक यूआइडी एवं सीएससी कार्यालय, गुमला से मिली जानकारी के अनुसार, गुमला जिला अंतर्गत निवास करने वाले शून्य से पांच वर्ष, पांच से 18 वर्ष एवं 18 वर्ष से ऊपर के कुल 11 लाख 83 हजार 492 लोगों का आधार कार्ड जेनरेट किया गया है, जबकि शेष बचे हुए लोगों का आधार कार्ड जेनरेट करने का कार्य चल रहा है. जिन लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है. उनलोगों को अपने आधार कार्ड को नाम, पता और जन्मतिथि आदि डॉक्युमेंट्स के साथ अपडेट कराना अनिवार्य है.

ऑनलाइन अपडेट में 25 एवं ऑफलाइन में 50 रुपये लगेगा शुल्क

नाम, पता और जन्मतिथि आदि डॉक्युमेंट्स के साथ आधार कार्ड का अपडेट दो तरह से होगा. आधार कार्ड का अपडेट ऑफलाइन भी करा सकते हैं और ऑनलाइन भी करा सकते हैं. इसके लिए अलग-अलग शुल्क देना होगा. ऑनलाइन में अपडेट कराने के लिए 25 रुपये एवं ऑफलाइन में अपडेट कराने के लिए 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा.

Also Read: Tata Steel अपने कर्मियों के टैलेंटेड बच्चों को देगी स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें आवेदन

आधार कार्ड को चलंत में बनाये रखने के लिए डॉक्युमेंट्स के साथ अपडेट कराएं : सीएससी मैनेजर

सीएससी मैनेजर रंजन नंदा ने बताया कि आधार आम आदमी का अधिकार है. जिले में काफी संख्या में लोगों ने अपने नाम, पता और जन्मतिथि आदि डॉक्युमेंट्स के साथ अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है. ऐसे लोगों का आधार कार्ड स्वत: ही रद्द हो जा रहा है. आधार कार्ड को चलंत में बनाये रखने के लिए नाम, पता और जन्मतिथि आदि डॉक्युमेंट्स के साथ आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य है.

प्रज्ञा केंद्र अथवा मोबाइल के माध्यम से करा सकते हैं अपडेट : डीपीएम

यूआइडी डीपीएम सैफुल्लाह अंसारी ने बताया कि नाम, पता और जन्मतिथि आदि डॉक्युमेंट्स के साथ आधार कार्ड को अपडेट कराने के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया गया है. उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने डॉक्युमेंट्स के साथ अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है. वे अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर अथवा अपने मोबाइल के माध्यम से ही ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड में अपडेट करा लें.

रिपोर्ट : जगरनाथ पासवान, गुमला.

Samir Ranjan
Samir Ranjan
Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel