झारखंड के गढ़वा में गला रेत कर हत्या करने वाले दो को आजीवन कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत में गुरुवार को हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. सजा पानेवालों में गढ़वा के सोनपुरवा निवासी कईल कुरैशी उर्फ अफजल कुरेशी एवं मुन्ना कुरैशी के नाम शामिल है.
Garhwa News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत में गुरुवार को हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. सजा पानेवालों में गढ़वा के सोनपुरवा निवासी कईल कुरैशी उर्फ अफजल कुरेशी एवं मुन्ना कुरैशी के नाम शामिल है.
बताया गया कि उंचरी निवासी आयशा खातून ने गढ़वा थाना कांड संख्या 718 / 2020 में यह आरोप लगाया था कि उनका बेटा आरजू पहाड़िया खाना खाकर अपने नाना गुलाम मोहम्मद के घर सो रहा था. इसी दौरान मोनू कुरेशी एवं कईल कुरैशी दोनों आये और घर में घुसकर बहस करने लगे. इसी क्रम में कईल ने दोनों हाथ पकड़ लिया और धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दिया. इससे वह जमीन पर गिर गया़ उसे इलाज के लिये हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना का कारण बताया गया था कि दोनों अभियुक्त उसके नाना के घर के बगल में गाय काटने का काम कर रहे थे, इसका विरोध आरजू पहाड़िया कर रहा था़ इसी वजह के उसकी हत्या कर दी गयी.
इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुये उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया. इसके पश्चात न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुये आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठन कर साक्ष्य कलम बंद करते हुये अभियुक्त की ओर से सफाई व साक्ष्य पांच साथियों का प्रस्तुत किया गया. सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुये सजा के बिंदु पर सुनवाई कर आजीवन कारावास एवं 25 हजार रूपये आर्थिक दंड का जुर्माना देते हुये दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उल्लेखनीय है कि यह मामला गौकशी से जुड़ा होने के कारण साल 2020 का है, तब गढ़वा जिले में यह काफी चर्चित हुआ था.
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