हाइकोर्ट ने खारिज की शिकायत
बंबई हाइकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को राहत देते हुए उनके खिलाफ थप्पड़ मारने और धमकी देने की शिकायत सोमवार को रद्द कर दी. संतोष राय ने दो फरवरी 2009 को गोविंदा के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करायी थी. न्यायमूर्ति एमएल तहलियानी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करायी गयी निजी शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि आपराधिक धमकी देने के मामले में गोविंदा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
राय ने शिकायत की थी कि 16 जनवरी, 2008 को गोविंदा ने उसे थप्पड़ मारा और धमकी दी थी. अदालत ने कहा, "नि:संदेह कोई बात हुई थी, लेकिन आपराधिक धमकी को साबित करने का कोई सबूत नहीं है. यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को एक साल बाद शिकायत दर्ज करने के लिए भड़काया गया."