मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड गायक कैलाश खेर के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने से मुंबई पुलिस को रोक दिया है. पंजाब के लुधियाना जिले की एक अदालत ने एक गाने के मुद्दे पर खेर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था जिस पर बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और न्यायमूर्ति पी डी कोडे की सदस्यता वाली पीठ ने यह आदेश दिया. पीठ खेर की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके खिलाफ दर्ज शिकायत रद्द करने की मांग की गई थी. खेर को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए न्यायाधीशों ने महाराष्ट्र सरकार और लुधियाना के रहने वाले शिकायतकर्ता नरिंदर मक्कड को नोटिस जारी किया.
इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. याचिका में कहा गया था कि यदि लुधियाना पुलिस वारंट तामील कराने के लिए यहां आएगी तो उसे मुंबई पुलिस की मदद लेनी होगी क्योंकि यहां उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है. अतिरिक्त लोक अभियोजक पूर्णिमा कंथारिया ने दलील दी कि शिकायत लुधियाना में दर्ज कराई गई थी. लिहाजा, खेर को शिकायत निरस्त कराने के लिए संबंधित राज्य :पंजाब: के उच्च न्यायालय का रुख करना होगा.
मक्कड ने लुधियाना की एक अदालत में शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि खेर ने 2007 में ‘‘बबम बम’’ नाम का एक गाना गाया था जिससे उनकी धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुंची है, लिहाजा उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए.