मुंबई: सीबीआई ने बंबई उच्च न्यायालय को आज बताया कि वह अदाकारा लैला खान और उनके परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के मामले की तफ्तीश करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उस पर मामलों का बोझ हद से ज्यादा है.न्यायमूर्ति पी वी हरदास और न्यायमूर्ति पी एन देशमुख के समक्ष दाखिल हलफनामे में […]
मुंबई: सीबीआई ने बंबई उच्च न्यायालय को आज बताया कि वह अदाकारा लैला खान और उनके परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के मामले की तफ्तीश करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उस पर मामलों का बोझ हद से ज्यादा है.न्यायमूर्ति पी वी हरदास और न्यायमूर्ति पी एन देशमुख के समक्ष दाखिल हलफनामे में सीबीआई ने कहा कि वह अभी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा सौंपे गए बहुत सारे संवेदनशील मामलों की जांच कर रही है. लिहाजा, उस पर मामलों का बोझ हद से ज्यादा है.
सीबीआई की तरफ से पुलिस उपाधीक्षक सुभाष रामरुप सिंह ने हलफनामा दाखिल किया था. लैला खान के पिता नादिरशाह हुसैन पटेल की अर्जी के जवाब में सीबीआई ने यह हलफनामा दाखिल किया.लैला के पिता ने उच्च न्यायालय से सीबीआई को यह निर्देश देने की गुहार लगायी थी कि वह मामले की जांच अपने हाथ में ले. नादिरशाह का कहना है कि वह स्थानीय पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं. स्थानीय पुलिस इस मामले में पहले ही आरोपी परवेज टाक के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल कर चुकी है. इस मामले में अब स्थानीय सत्र अदालत में मुकदमा चलना है. एक अन्य आरोपी शकीर बानी फरार चल रहा है.