कभी भी आ सकता है NEET-UG का रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

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NEET-UG 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें एनटीए को नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया गया था और इसे होल्‍ड करने को कहा था.

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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्‍टिंग एजेंसी को अंडर ग्रेजुएट्स (NEET-UG 2021) 2021 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी है.

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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें एनटीए को नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया गया था और इसे होल्‍ड करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिजल्‍ट कभी भी जारी किया जा सकता है.


जानें क्‍या है पूरा मामला

गौर हो कि बांबे हाईकोर्ट में वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी ने याचिका डाली थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्‍जाम में अलग-अलग सीरियल्‍स वाले प्रश्न पत्र और आंसरशीट सौंपने का काम किया गया. बांबे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ताओं को रेस्‍पॉन्‍डेंट की गलती के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए. उनके लिए परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जानी चाहिए. मामले को लेकर एनटीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को जानकारी दी कि हाईकोर्ट के आदेश की वजह से नतीजे रोके जा रहे हैं. इससे लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं.

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक

यह मामला दो छात्रों का था, जिसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से परीक्षा दोबारा आयोजित कराने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में या‍चिका दायर की थी. इसी याचिका पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्‍टिंग एजेंसी(NTA) को अंडर ग्रेजुएट (NEET-UG) 2021 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित करने की अनुमति दी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी है.

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