38.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

7 लाख रुपये कमाने वाले को नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें कितना कटेगा इससे ऊपर वालों का आयकर

Union Budget 2024 Income Tax Regime - नया टैक्स स्लैब चुनने पर पहले की ही तरह 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा. इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत वेतनभाेगी लोग 7.5 लाख रुपये तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.

Union Budget 2024 Income Tax New Vs Old Regime : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपने अंतरिम बजट अभिभाषण में में आयकर से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया है. सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है.

चार्टर्ड अकाउंटैंट (CA) रमेश गुप्ता की मानें, तो पुराना टैक्स स्लैब चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपये तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी. हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं.

Also Read: बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा? जानें खास बातें

दूसरी ओर, नया टैक्स स्लैब चुनने पर पहले की ही तरह 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा. इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत वेतनभाेगी लोग 7.5 लाख रुपये तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.

Undefined
7 लाख रुपये कमाने वाले को नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें कितना कटेगा इससे ऊपर वालों का आयकर 2
Also Read: Lakhpati Didi Yojana: लखपति दीदी योजना क्या है? जानें सरकार ने अंतरिम बजट में क्या किया प्रावधान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयात शुल्क समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि आयकर स्लैब की दरें पहले की तरह बनी रहेगी.

मौजूदा दरें इस प्रकार हैं:-
पुरानी व्यवस्था के तहत कर दर –
आयकर स्लैब कर दर
शून्य से 2,50,000 रुपये कोई कर नहीं
2,50,001 से 5,00,000 रुपये 5 %
5,00,001 से 10,00,000 रुपये 20%
10,00,001 रुपये से अधिक 30%

नई व्यवस्था के तहत कर दर –
आयकर स्लैब कर दर
शून्य से 3,00,000 रुपये कोई कर नहीं
3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5%
6,00,001 से 9,00,000 रुपये 10%
9,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%
12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%
15,00,001 से अधिक 30%

दोनों कर व्यवस्था में कर राहत दी गई है. नयी कर व्यवस्था के तहत आयकर कानून की धारा 87ए के तहत सात लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति कर छूट के पात्र होंगे. वहीं पुरानी व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करने वालों के लिए छूट की सीमा पांच लाख रुपये बनी हुई है. (भाषा इनपुट के साथ)

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें