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1 जनवरी से बदल जाएंगे म्यूचुअल फंडों के ये 5 नियम, जानिए सेबी ने क्या-क्या किया है बदलाव

देश में फैली कोरोना वायरस महामारी की वजह से निवेशकों को सहूलियत देने के लिए बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंडों के कई नियमों में बदलाव किए हैं. म्यूचुअल फंड को निवेश के लिए पहले कहीं अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आगामी 1 जनवरी से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. बाजार विनियामक सेबी ने म्यूचुअल फंडों को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं, जो नए साल में लागू होंगे. इनमें कुल संपत्ति के मूल्य (NAV) कैलकुलेशन से लेकर नया रिस्कोमीटर टूल समेत कई नियम शामिल हैं, जिनमें बदलाव हो जाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk
Updated Date
1 जनवरी से म्यूचुअल फंड नियमों में हो जाएगा बदलाव.
1 जनवरी से म्यूचुअल फंड नियमों में हो जाएगा बदलाव.
प्रतीकात्मक फोटो.

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