अदालत ने एफआरएल के रिलायंस सौदे पर आगे बढ़ने पर लगी रोक वाले फैसले को स्थगित किया
Author : Agency Published by : Prabhat Khabar Updated At : 22 Mar 2021 2:19 PM
Delhi High Court, Future Retail Group, Amazon : नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के उस फैसले को स्थगित कर दिया, जिसमें फ्यूचर रिटेल समूह को रिलायंस रिटेल के साथ हुए 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया था.
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के उस फैसले को स्थगित कर दिया, जिसमें फ्यूचर रिटेल समूह को रिलायंस रिटेल के साथ हुए 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया था.
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने रिलायंस के साथ कारोबार बेचने के समझौते पर एकल न्यायाधीश के 18 मार्च के आदेश को चुनौती देनेवाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेजन को नोटिस भी जारी किया.
पीठ ने सुनवाई के लिए मामले को 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है. उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के फ्यूचर समूह के सीईओ किशोर बियानी, अन्य की संपत्तियों की कुर्की और उन्हें 28 अप्रैल को अदालत में पेश होने के आदेश को भी स्थगित कर दिया.
अदालत की एकल न्यायधीश का निर्णय अमेजन की याचिका पर दिया गया था, जिसमें उसने सिंगापुर पंचाट के 25 अक्टूबर 2020 के आदेश को अमल में लाने का आदेश दिये जाने और फ्यूचर समूह को रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ के सौदे पर आगे बढ़ने से रोकने का आग्रह किया था.
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