PAN-Aadhaar Link: आधार-पैन 31 मई तक लिंक कराने वालों को बड़ी राहत, CBDT ने जारी किया सर्कुलर

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PAN-Aadhaar Link: आधार-पैन कार्ड को अभी तक लिंक नहीं कराने वाले लोगों को आयकर विभाग से बड़ी राहत मिली है. CBDT ने ऐसे करदाताओं को बड़ी राहत दी है जो 31 मई 2024 तक अपना पैन-आधार लिंक करा लेते हैं.
PAN-Aadhaar Link: अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो परेशान नहीं हो. आज आपके लिए एक बेहद काम की खबर है. आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे करदाताओं को बड़ी राहत दी है जो 31 मई 2024 तक अपना पैन-आधार लिंक करा लेते हैं. आयकर विभाग ने कहा कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) की जाएगी.
सीबीडीटी ने क्या कहा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र में कहा कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं. नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस /टीसीएस की कम कटौती/ संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय थे. ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस विवरणों के प्रसंस्करण के दौरान कर मांग की है. इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर 31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन (आधार के साथ जुड़ने के बाद) चालू हो जाता है, तो कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता पर कर (उच्च दर पर) कटौती / संग्रह करने का कोई दायित्व नहीं होगा.
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क्या कहते हैं एक्सपर्ट
एकेएम ग्लोबल में साझेदार (कर) संदीप सहगल ने कहा कि परिपत्र उन मामलों में कर कटौतीकर्ताओं को कुछ राहत देता है, जहां पैन आधार के साथ जुड़े नहीं होने के कारण निष्क्रिय हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में करदाताओं को जल्द से जल्द पैन को आधार से जोड़ लेना चाहिए. बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 दी गयी थी. इसके बाद, भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने वाले 11.5 करोड़ लोगों का पैन कार्ड सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है. ये जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा दी गयी थी.
(भाषा इनपुट के साथ)
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