Lic Jeevan Arogya Policy Details, Key Features, LIC Policy, Benefits: कोरोना के तीसरी लहर की चर्चा चल रही है. ऐसे में आप एलआईसी की जीवन आरोग्य पॉलिसी ले सकते हैं. दरअसल, यह पॉलिसी केवल पति, पत्नी और बच्चे ही नहीं बल्कि मां-बाप और सास-ससुर के लाइफ का भी हेल्थ कवरेज देती है.
बड़ी बात यह है कि इस प्लान में उपचार में लग रहे पैसे का भुगतान अस्पताल में रहते ही कर दिया जाता है. भर्ती होने से लेकर अचानक से आए खर्चों का भी भुगतान कंपनी करती है. केवल कोरोना ही नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों में इलाज का खर्च भी उठाती है.
-
यह स्वास्थ्य बिमा पॉलिसी खुद के अलावा, पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता व सास-ससुर को भी हेल्थ कवर देती है
-
इसमें अस्पताल में भर्ती होने का खर्च के अलावा, मेजर सर्जरी समेत आक्समिक खर्चों का लागत भी दिया जाता है.
-
मेडिक्लेम पॉलिसी के साथ अस्पताल में भर्ती/सर्जरी के लिए मरीज इसका भी लाभ ले सकते हैं.
-
आप यदि विवाह कर चुके हैं या बच्चे हुए है तो इस पॉलिसी में नए सदस्यों के लिए कवर आसानी से बढ़ाया जा सकता है
-
खास बात इस पॉलिसी यह है कि अस्पताल से छुट्टी होने का इंतजार नहीं करती बल्कि अस्पताल में भर्ती के दौरान ही नकद उपलब्ध करवा देती है.
-
क्विक कैश के माध्यम से एलआईसी द्वारा 50 प्रतिशत का भुगतान किया जा सकता है.
-
हालांकि, यह सुविधा उन्हीं अस्पतालों में मिलती है जहां असका नेटवर्क हो
-
इसके लिए मरीज को संबंधित अस्पताल का बिल दिखाना होता है.
-
इसमें शुरूआती नो क्लेम बेनिफिट हॉस्पिटलाइज़ेशन कैश बेनिफिट (HCB) 5 प्रतिशत है
-
अस्पताल में नकद लाभ (एचसीबी)
-
मेजर सर्जिकल संबंधि बेनिफिट (MSB)
-
अन्य सर्जिकल लाभ
-
एम्बुलेंस बेनिफिट
-
प्रीमियम में छूट का भी लाभ
-
प्लान खरीदते समय उम्र 20 साल: सालाना 1922 रुपये का प्रिमियम
-
प्लान खरीदते समय उम्र 30 साल: सालाना 2242 रुपये का प्रिमियम
-
प्लान खरीदते समय उम्र 40 साल: सालाना 2799 रुपये का प्रिमियम
-
प्लान खरीदते समय उम्र 50 साल: सालाना 3768 रुपये का प्रिमियम
-
इन सबके अलावा हर बीमित व्यक्ति को 80 वर्ष तक स्वास्थ्य जोखिम का लाभ मिलता है.
-
इसमें अधिक से अधिक 25 वर्ष की उम्र तक के बच्चे ही बीमीत हो सकते है
-
अस्पताल में यदि दुर्घटना के कारण भर्ती हुए है तो लाभ मिलेगा
-
कोई बीमित सदस्य आईसीयू में भर्ती हुआ है तो भी लाभ मिलेगा. जरूरत पड़ने पर दैनिक लाभ की दुगनी रकम भी लाभ के तौर पर दी जाती है.
-
दुर्घटना के कारण मृत्यु का भी लाभ दिया जाता है.
-
इस प्रीमियम पर आयकर की धारा 80D में भी छूट दी जाती है.