ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को मिली जमानत, स्पेशल कोर्ट ने रखी शर्त

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 12 Feb 2021 4:41 PM

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PMLA case : चंदा कोचर ने विशेष न्यायाधीश एए नांदगांवकर के सामने अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से जमानत याचिका दायर की. अदालत ने 5 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत की इजाजत दी.

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  • अदालत ने 5 लाख रुपये के बॉन्ड पर दी जमानत

  • आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार की गई थीं चंदा कोचर

  • सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने किया था गिरफ्तार

PMLA case : आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को शुक्रवार को यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी. धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने 30 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और मामले के अन्य आरोपियों को तलब किया था.

चंदा कोचर ने विशेष न्यायाधीश एए नांदगांवकर के सामने अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से जमानत याचिका दायर की. अदालत ने 5 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत की इजाजत दी. कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन का आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने सितंबर 2020 में दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था.

ईडी का आरोप है कि चंदा कोचर की अध्यक्षता वाली आईसीआईसीआई बैंक की एक समिति ने वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 300 करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी, और कर्ज जारी करने के अगले दिन वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज ने आठ सितंबर 2009 को 64 करोड़ रुपये न्यूपॉवर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड (एनआरपीएल) को हस्तांतरित किए. एनआरपीएल के मालिक दीपक कोचर हैं.

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Posted By : Vishwat Sen

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