EPFO Alert: PF खाताधारक तुरंत निपटाएं यह छोटा काम, नहीं तो फंसेगा 7 लाख का इंश्योरेंस और पेंशन

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EPFO का सांकेतिक AI फोटो

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EPFO ने ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है. अगर आपका नॉमिनेशन पेंडिंग है, तो ₹7 लाख के बीमा और पेंशन लाभ में दिक्कत आ सकती है. जानें इसे घर बैठे पूरा करने का आसान तरीका.

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EPFO Alert: अगर आप एक नौकरीपेशा हैं और आपका पीएफ कटता है, तो यह खबर आपके और आपके परिवार के लिए है1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) अनिवार्य कर दिया है. इसके बावजूद लाखों खाताधारकों का नॉमिनेशन अब भी पेंडिंग है.

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अगर आपने पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, और खाताधारक का निधन हो जाता है, तो उस स्थिति में आपके परिवार/आश्रितों को पीएफ का पैसा, पेंशन और 7 लाख रुपये तक का फ्री लाइफ इंश्योरेंस पाने के लिए महीनों दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं.

बिना ई-नॉमिनेशन क्या-क्या होगा नुकसान?

  • अटक जाएगा 7 लाख रुपये का फ्री इंश्योरेंस: EPFO अपने हर एक्टिव मेंबर को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के तहत ₹2.5 लाख से लेकर ₹7 लाख तक का फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर देता है. इसके लिए कर्मचारी को अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं देना होता. नॉमिनी तय न होने पर क्लेम मिलने में काफी कानूनी अड़चनें आती हैं.
  • पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा: खाताधारक के न रहने पर उसकी पत्नी/पति और बच्चों को मिलने वाली मासिक फैमिली पेंशन (EPS) का दावा बिना ऑनलाइन नॉमिनेशन के प्रोसेस होना मुश्किल हो जाता है.
  • ऑनलाइन क्लेम में रुकावट: अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपात स्थिति में नॉमिनी घर बैठे ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट नहीं कर पाएगा.

घर बैठे करें ई-नॉमिनेशन (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

  • पोर्टल खोलें: सबसे पहले EPFO के एकीकृत सदस्य पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं.
  • लॉगिन करें: अपना 12 अंकों का UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें.
  • प्रोफाइल चेक करें: 'Manage' टैब में जाएं और 'Profile' पर क्लिक करके अपनी फोटो और एड्रेस अपडेट कर लें.
  • E-Nomination चुनें: अब 'Manage' टैब के अंदर 'E-Nomination' विकल्प पर क्लिक करें.
  • फैमिली डिटेल्स भरें: सिस्टम पूछेगा 'Having Family?'. यहां 'Yes' पर टिक करें और अपने नॉमिनी (पति/पत्नी, बच्चे या माता-पिता) का आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि और फोटो अपलोड करें.
  • शेयर तय करें: यदि एक से अधिक नॉमिनी जोड़ रहे हैं, तो किसका कितना प्रतिशत हिस्सा (जैसे 50%-50% या 100%) होगा, यह दर्ज करके 'Save EPF Nomination' पर क्लिक करें.
  • e-Sign : अंत में 'e-Sign' बटन पर क्लिक करें. आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. OTP डालते ही आपका ई-नॉमिनेशन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा.
डिस्क्लेमर: अपना UAN पासवर्ड या OTP किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें. EPF/UAN से जुड़ी कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के साथ शेयर करने पर आपके खाते का गलत इस्तेमाल हो सकता है.


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