पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना और निकालना एक अप्रैल से होगा महंगा, सीमा से अधिक लेन-देन पर करना होगा अतिरिक्त भुगतान

post office, 1 april, transactions : नयी दिल्ली : पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को पैसे के लेन-देन के लिए अब भुगतान करना होगा. इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक (आईपीपीबी) ने ग्राहकों से पैसे लेन-देन पर एक अप्रैल से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की घोषणा की है.
नयी दिल्ली : पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को पैसे के लेन-देन के लिए अब भुगतान करना होगा. इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक (आईपीपीबी) ने ग्राहकों से पैसे लेन-देन पर एक अप्रैल से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की घोषणा की है.
जानकारी के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस ने ग्राहकों से बेसिक बचत खाते और चालू खाते पर पैसे के लेन-देन पर अतिरिक्त शुल्क एक अप्रैल से लेने की घोषणा की है. इसके अलावा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के लिए भी अतिरिक्त भुगतान करना होगा. हालांकि, यह भुगतान मुफ्त लेन-देन की सीमा पार करने के बाद देना होगा.

नये नियमों के मुताबिक, बेसिक सेविंग्स अकाउंट से एक महीने में चार बार मुफ्त पैसे निकाले जा सकते हैं. इसके बाद पैसे निकालने पर .50 फीसदी या 25 रुपये प्रति लेन-देन शुल्क वसूला जायेगा. हालांकि, नकद जमा करने की सीमा तय नहीं है. कितनी बार भी पैसे जमा किये जा सकते हैं. वहीं, राशि की अधिकतम सीमा भी निर्धारित नहीं की गयी है.
वहीं, बचत खाते और चालू खाते से 25 हजार रुपये प्रति माह निकाले जा सकते हैं. इसके लिए लेन-देन की मुफ्त सीमा खत्म होने के बाद .50 फीसदी या 25 रुपये प्रति लेन-देन शुल्क वसूला जायेगा. जबकि, बचत खाते और चालू खाते में प्रतिमाह 10 हजार रुपये तक जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. वहीं, लेन-देन की सीमा से ऊपर पैसे जमा करने पर .50 फीसदी या 25 रुपये लेन-देन शुल्क वसूला जायेगा.
अगर नॉन-आईपीपीबी अकाउंट है, तो आप महीने में मात्र तीन बार मुफ्त लेन-देन कर सकते हैं. ये नियम नकद जमा करने, पैसे निकालने और मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए हैं. मुफ्त लेन-देन की सीमा खत्म होने के बाद नकद जमा करने या नकद निकालने के लिए प्रति लेन-देन 20 रुपये और मिनी स्टेटमेंट के लिए पांच रुपये प्रति लेन-देन शुल्क वसूला जायेगा.
इसके अलावा फंड ट्रांसफर करने के लिए मुफ्त सीमा खत्म होने के बाद एक फीसदी या 20 रुपये प्रति लेन-देन शुल्क वसूला जायेगा. मालूम हो कि आईपीपीबी के खाते में न्यूनतम राशि 500 रुपये रखना अनिवार्य होगा. इससे कम राशि होने पर 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूला जायेगा.
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