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OLX को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले को पलटा

Updated at : 08 Mar 2022 4:22 PM (IST)
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OLX को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले को पलटा

Supreme Relief to OLX: अगर OLX पर किसी सामान की खरीद-फरोख्त करते हैं और इस दौरान धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कंपनी की नहीं होगी. इसके लिए आप खुद जिम्मेदार माने जायेंगे.

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Supreme Relief to OLX: सेकेंड हैंड सामानों की खरीद-बिक्री के लिए प्रसिद्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओएलएक्स (OLX) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर OLX पर किसी ग्राहक से धोखाधड़ी होती है, तो उसकी जांच का खर्च कंपनी को वहन करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को पलटा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस आदेश को पलट दिया है. ऐसे में अब अगर OLX पर किसी सामान की खरीद-फरोख्त करते हैं और इस दौरान धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कंपनी की नहीं होगी. इसके लिए आप खुद जिम्मेदार माने जायेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है.

हाईकोर्ट का था ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर OLX के प्लेटफॉर्म पर आप खरीद-बिक्री करते हैं और इस दौरान किसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, तो कंपनी की ओर से आपको जांच खर्च का भुगतान नहीं किया जायेगा. यानी अब कंपनी को किसी प्रकार की जांच के लिए भुगतान नहीं करना होगा. पहले 25 हजार रुपये तक खर्च करने का निर्देश दिया गया था.

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हाईकोर्ट के सभी दिशा-निर्देश रद्द

बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से दिये गये सभी दिशा-निर्देशों को रद्द कर दिया है.

25 हजार रुपये तक खर्च का दिया था निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने OLX को 25 हजार रुपये तक खर्च उठाने का निर्देश दिया था. दिसंबर 2021 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर किसी यूजर के साथ OLX के ऐप या वेबसाइट पर धोखाधड़ी होती है, तो कंपनी को मामले की जांच का खर्च उठाना होगा. प्रति एफआईआर 25 हजार रुपये तक का खर्च कंपनी को उठाना होगा.

Posted By: Mithilesh Jha

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