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जियो मामला में सीसीआई ने दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ जांच दो महीने में पूरा करने का दिया निर्देश

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपनी जांच इकाई से कहा है कि वह मौजूदा दूरसंचार कंपनियों तथा उद्योग संगठन के खिलाफ अपनी जांच 60 दिनों में पूरी कर ले. यह जांच नयी कंपनी रिलायंस जियो को नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं देने के लिए गुटबंदी के आरोपों को लेकर है. आयोग ने 30 पन्नों […]

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपनी जांच इकाई से कहा है कि वह मौजूदा दूरसंचार कंपनियों तथा उद्योग संगठन के खिलाफ अपनी जांच 60 दिनों में पूरी कर ले. यह जांच नयी कंपनी रिलायंस जियो को नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं देने के लिए गुटबंदी के आरोपों को लेकर है. आयोग ने 30 पन्नों के अपने आदेश में इस मामले में दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) के ‘व्यवहार‘ पर भी कड़ी टिप्पणी की है.

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आयोग ने आदेश में कहा है कि महानिदेशालय से जांच पूरी कर अपनी जांच रिपोर्ट 60 दिन में दाखिल करने को कहा जाता है. सीसीआई के अनुसार, प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा कानून की उस धारा विशेष के उल्लंघन का मामला है, जो कि गैर-प्रतिस्पर्धी समझौतों से जुड़ी है. आयोग ने यह कदम भारती एयरटेल, वोडाफोन व आइडिया सेल्यूलर तथा उद्योग संगठन सीओएआई के खिलाफ जियो की शिकायत पर उठाया है.

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