नयी दिल्ली : अब होटल और रेस्तरां उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज नहीं वसूल पायेंगे. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बाबत कदम उठाने और राज्यों को जरूरी दिशा-निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग की है. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि मेनू में सर्विस चार्ज का जिक्र करना अवैध है. कुछ महीने पहले मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवायजरी जारी कर अवैध व्यवस्था पर रोक लगाने को कहा था, लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया. इसे देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से मदद मांगी गयी.
यह है एडवायजरी
इस साल जनवरी माह में कन्ज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वह कंपनियों, होटलों और रेस्ट्रॉन्ट्स को यह सचेत करे कि वह ग्राहकों से जबर्दस्ती सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता, लेकिन होटलों और रेस्तारांओं ने 5 से 20 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज देना जरूरी बना दिया.
क्या कहता है कानून
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में कहा गया है कि बिक्री, इस्तेमाल या किसी सामान की आपूर्ति अथवा किसी सेवा के लिए अनुचित तरीका अपनाने या धोखा देने को गलत धंधा माना जायेगा. ऐसा होने पर व्यक्ति उपभोक्ता फोरम में खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है.
देश में एमआरपी पर बिकेगा बोतलबंद पानी
मंत्री रामविलास पासवाव ने शुक्रवार को कहा कि पेप्सी का बोतलबंद पानी ‘एक्वाफिना’ देश भर में एक ही अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध होगा. बीसीसीआइ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी क्रिकेट स्टेडियम में बोतलबंद पानी एक ही एमआरपी पर बेचा जाये. खाद्य मंत्रालय पैकेट बंद खाद्य एवं पेय पदार्थों को एक एमआरपी पर बेचने पर जोर दे रहा है. यही वजह है कि पेप्सी अपने बोतल बंद ‘मिनरल वाटर’ को पूरे देश में एक ही एमआरपी पर बेचने का वादा कर रहा है. पासवान ने कहा कि किसी भी उत्पाद के दो एमआरपी होने पर कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है और उपभोक्ता अदालतें पहले से इस पर कार्रवाई कर रही हैं. पेप्सी ने कहा है कि वह ‘एक्वाफिना’ बोतल बंद पानी को देश भर में एक दाम (एमआरपी) पर बेचेगी. बीसीसीआइ ने भी निर्देश दिया है कि उसके क्रिकेट स्टेडियमों में सभी बोतलबंद पानी एमआरपी पर ही बेचा जायेगा.
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