नयी दिल्ली : बाजार में 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद करने के बाद सरकार ने इससे उत्पन्न स्थिति पर लोगों की चिंता को शांत करने के लिए कहा कि बैंक और डाकघरों से उंचे मूल्य के नये नोट 10 नवंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे तथा लोगों की सुविधा के लिए बैंकों को इस सप्ताहांत पर खुला रखने की घोषणा की है. इसके साथ ही सरकार ने कुछ और सार्वजनिक सुविधा केंद्रों पर पुराने नोटों के प्रयोग को जारी रखने की छूट दी है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संवाददाताओं से कहा कि प्रचलन से बाहर किए गए पुराने नोटों की जगह नए नोटों की पूरी भरपाई करने में दो से तीन हफ्तों का समय लग जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘यह काम कल सुबह से शुरू हो जाएगा.’ बैंकों से कहा गया है कि वे शनिवार और रविवार पूरे दिन अपनी शाखाएं खुली रखें ताकि लोगों को पुराने नोट जमा कराने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े. इसके अलावा कई बैंकों ने 10 नवंबर और 11 नवंबर को लंबे समय तक अपना कामकाज जारी रखने का फैसला किया है.
इसके अलावा अब 11 नवंबर की मध्यरात्रि तक मेट्रो रेल, राजमार्गों पर टोल के भुगतान, डॉक्टरों के पर्चों पर सरकारी और निजी दवा की दुकानों से दवाओं की खरीद, रेलवे कैटरिंग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रण में चलने वाले स्मारकों के टिकट और एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग केंद्रों पर भी पुराने नोटों को स्वीकार किया जाएगा.
सरकार ने इससे पहले सरकारी अस्पतालों, रेलवे टिकट खिड़कियों, सार्वजनिक परिवहन, हवाईअड्डों पर टिकट काउंटर, दूध केंद्रों, श्मशान एवं कब्रिस्तान और पेट्रोल पंपों पर पाबंदी शुरू होने से 72 घंटे तक पुराने नोटों को स्वीकार किए जाने की अनुमति दी थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन, जाली मुद्रा और आतंकवादियों के वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई के तहत पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने की कल घोषणा की. यह पाबंदी कल आधी रात से लागू हो गई है और इससे इस समय चलन में 86 प्रतिशत नोट बाहर हो जाएंगे.
जेटली ने कहा, ‘‘रिजर्व बैंक के करेंसी चेस्ट के जरिए सभी बैंकों और डाकघरों को पर्याप्त मात्रा में नोट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. लेकिन पूरी भरपाई करने में दो-तीन सप्ताह का समय लगेगा. यह काम कल सुबह से शुरू होगा.’ उन्होंने कहा कि बैंक खातों और एटीएम मशीनों से निकासी पर लगी सीमाएं फिलहाल कुछ समय तक जारी रहेंगी और ‘‘जब और अधिक नोट बैंकों के पास आ जाएंगे तो इस सीमा पर दुबारा विचार किया जाएगा.’ अभी एटीएम से प्रतिदिन 2000 रुपये और निकासी फार्म के जरिये बैंक खाते से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं जबकि सप्ताह में कुल 20,000 रुपये की निकासी सीमा तय की गई है.
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ईमानदार करदाताओं और ऐसी गृहणियों एवं किसानों को अपने खाते में पुराने नोट जमा करने और उसके बदले धन निकालने में चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है जिन्होंने ईमानदारी से बचत की है. उन्होंने कहा कि गृहणियों, किसानों और जिनकी आय आयकर छूट की सीमा के अंदर है उनकों कर अधिकारियों से ढाई लाख रुपये तक के पुराने नोट जमा करने के लिए परेशान नहीं किया जाएगा.
परंतु कर अधिकारी गैर कानूनी स्रोतों, कालेधन और अपराध की कमाई वाली उंची मूल्य की जमाओं पर निगाह जरुर रखेंगे. जेटली ने कहा, ‘‘यह समझना चाहिए कि यह कोई कर माफी योजना नहीं है. इससे (जमा से) किसी तरह की कर राहत नहीं मिलेगी. इस पर कानून अपना कार्य करेगा…..यदि पैसा वैध है और उसे बैंक से पहले निकाल कर रखा गया है या उसे वैध ढंग से कमाकर बचाया गया है और उसका विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है तो उसको लेकर चिंता करने की जरुरत नहीं है.’
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