मुंबई: प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी ने निपटान के सख्त नियम आज अधिसूचित किए जिसके तहत गंभीर आरोपों के मामलों का निपटान नहीं किया जाएगा. इन मामलों में अवैध धन संग्रह, भेदिया कारोबार और फर्जी तरीके से व्यापार शामिल हैं.
इस तरह के अपराध करने वाली इकाइयों के लिए नए नियमों को 20 अप्रैल, 2007 से प्रभावी कर दिया गया है. इसी तिथि से सेबी की मौजूदा सहमति निपटान व्यवस्था अस्तित्व में आई थी.
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