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कैबिनेट का फैसला : अब 21000 सैलरी वाले कर्मचारी को भी मिलेगा बोनस

नयी दिल्ली : सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों के बोनस की गणना के लिये मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 3,500 रुपये से बढाकर 7,000 प्रति माह किये जाने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी. इससे संबंधित संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा. बोन कानून ऐसे सभी सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 20 या […]

नयी दिल्ली : सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों के बोनस की गणना के लिये मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 3,500 रुपये से बढाकर 7,000 प्रति माह किये जाने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी. इससे संबंधित संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा. बोन कानून ऐसे सभी सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक के बाद एक सूत्र ने कहा, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बोनस आकलन की अधिकतम सीमा वेतन सीमा को मौजूदा 3,500 रुपये से बढाकर 7,000 प्रति महीना किये जाने को लेकर बोनस भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी.’ संशोधित प्रावधन को एक अप्रैल 2015 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है.

इस प्रस्ताव को संसद में रखा जाएगा. मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार विधेयक में बोनस भुगतान के लिये वेतन की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये से बढाकर 21,000 रुपये प्रति महीना किये जाने का भी प्रस्ताव है. इस तरह अब 21,000 रुपये मासिक वेतन वाले बोनस के पात्र माने जाएंगे. बोनस भुगतान कानून 1965 सभी कारखानों तथा प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां लेखा वर्ष में किसी भी दिन 20 या उससे अधिक लोग कार्यरत हैं. विधेयक में धारा 12 में नये प्रावधान शामिल किया गया है. यह केंद्र सरकार को बोनस के आकलन के आधार में अंतर का अधिकार देता है.

फिलहाल धारा 12 के तहत किसी कर्मचारी का वेतन 3,500 रुपये प्रति महीना से अधिक हो तो भी उसके न्यूनतम बोनस की गणना 3,500 रुपये प्रति महीना के आधार पर की जाती है. इससे पहले बोनस की पात्रता के लिए अधिकमत मासिक वेतन और गणना के लिए अधिकत मासिक वेतन की सीमाओं को 2007 में संशोधित किया गया था और उसे एक अप्रैल 2006 से लागू किया गया था. केंद्रीय श्रमिक संगठन जब दो सितंबर को एक दिन की हडताल की थी तो केंद्र ने बोनस की पात्रता के लिए वेतन सीमा तथा बोनस आकलन के आधार को बढाने का आश्वासन दिया था.

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