मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने दो महीने से कम समय में पांच सुलह आवेदनों को खारिज कर दिया है. प्रतिभूति नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर सुनवाई का सामना कर रही इकाइयों ने मामले को निपटाने के लिये आवेदन दिया था.
कुल मिलाकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सेबी )पिछले साल मई से सुलह मसौदे के लिये संशोधित नियम आने के बाद से 223 आवेदनों को रद्द कर चुका है.
सेबी ने सितंबर और 21 अक्तूबर के बीच जो पांच सुलह आवेदन खारिज किये हैं, उसमें जयेश वालिया एंड ओर्स का आवेदन शामिल है. कंपनी पर वीएएस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. के मामले में अधिग्रहण संबंधी नियमों के उल्लंघन का आरोप है.
इसके अलावा बाजार नियामक ने जयश्री श्रीप्रकाश सरदेसाई तथा श्रीप्रकाश विनयकुमार सरदेसाई के आवेदन को भी खारिज किया है. उन पर क्रेजी इंफोटेक के मामले में कथित धोखाधड़ी व्यापार व्यवहार का आरोप है.साथ ही सेबी ने एएमएस फाइनेंस एंड सिक्योरिटज लि., प्रेम मेवाल के भी आवेदन खारिज किये हैं. इन पर बाजार नियमों के कथित उल्लंघन का आरोप है.
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