मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बिना उसकी अनुमति के शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी है, बशर्ते बैंक कुछ शर्तो को पूरा करते हों.रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि शाखा प्राधिकृत करने की नीति को और उदार एवं तार्किक करने के उद्देश्य से घरेलू अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों(आरआरबी के अलावा )को टियर.1 केंद्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाती है.
हालांकि, यह स्वत: स्वीकृति कुछ शर्तो से जुड़ी है जिसमें वित्त वर्ष के दौरान खोली गई कुल शाखाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बिना बैंक वाले ग्रामीण (टियर.5 व टियर.6 )केंद्रों में खोली गई हों. आरबीआई गवर्नर का पदभार ग्रहण करने के बाद रघुराम राजन ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ‘‘घरेलू वाणिज्यिक बैंक को शाखा खोलने के लिए बहुत अधिक दिनों तक आरबीआई से संपर्क नहीं करना पड़ेगा.’’
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