मुंबई: गैरकानूनी तौर पर धन जुटाने की गतिविधियों पर लगाम लगाने की पहले के तहत पूंजी बाजार नियामक सेबी ने तीन कंपनियों को तुरंत प्रभाव से जनता से धन जुटाने से रोक दिया है. इनमें एवरलाइट रीयलकान इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.,ट्रीस्टी सेक्यूरिटीज लि. और रीयल विजन इंटरनेशनल लि. शामिल हैं. इन कंपनियों में प्रत्येक ने सेबी की […]
मुंबई: गैरकानूनी तौर पर धन जुटाने की गतिविधियों पर लगाम लगाने की पहले के तहत पूंजी बाजार नियामक सेबी ने तीन कंपनियों को तुरंत प्रभाव से जनता से धन जुटाने से रोक दिया है.
इनमें एवरलाइट रीयलकान इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.,ट्रीस्टी सेक्यूरिटीज लि. और रीयल विजन इंटरनेशनल लि. शामिल हैं. इन कंपनियों में प्रत्येक ने सेबी की अनुमति के बिना ही 50-50 लोगों से अधिक को प्रतिभूतियां जारी कर धन एकत्रित किया. सेबी के नियमो के तहत 50 से अधिक की संख्या में निवेशकों से धन जुटाना सार्वजनिक निर्गम माना जाता है और इसके लिए सेबी की स्वीकृति जरुरी है.
इसके अलावा कंपनियों के संबद्ध निदेशकों को भी प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने से रोक दिया गया है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि इन कंपनियों ने सामूहिक रुप से प्रतिभूतियां जारी कर करीब 12,000 निवेशकों से 29 करोड रपए जुटाए और प्रथम दृष्ट्या कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया.
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