मुंबई : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों की लंबित शिकायतों का निपटान नहीं करने और उसकी ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के साथ पंजीकरण न कराने के लिए 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा नियामक ने निवेशक शिकायत मामलों में सात कंपनियों के खिलाफ मामलों का निपटारा कर दिया.
सेबी ने आइडर इन्फोटेक पर 30 लाख रुपये, एपेक्स इंटरटेक पर 4 लाख रुपये, विजय रेमेडीज, महावीरा फूड्स तथा एपेक्स इंटरटेक पर डेढ-डेढ लाख रुपये व स्पाइसबुल्स इन्वेस्टमेंट्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी के अनुसार, आइडर इन्फोटेक, एपेक्स इंटरटेक, विजय रेमेडीज, महावीरा फूड्स स्कोर्स का पंजीकरण हासिल करने में विफल रहीं. इसके अलावा इन कंपनियों ने निवेशकों की शिकायतों का निपटान नहीं किया.
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