नयी दिल्ली: सेबी ने 24 इकाइयों के खिलाफ नोटिस जारी किया है. इन इकाइयों पर 2 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया था लेकिन बाजार नियामक द्वारा विभिन्न द्वारा लगाये गये जुर्माना लगाये जाने के बाद से इन कंपनियों का पिछले तीन साल से कुछ अता-पता नहीं है.
बाजार नियामक ने 2010 में 24 कंपनियों के खिलाफ 2.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इन कंपनियों पर आरोप था कि इन्होंने प्रतिभूतियों को डिमैट रुप (प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रानिक रुप देना) देने में कथित तौर पर देरी की.
पांच मई को जारी सार्वजनिक नोटिस में नियामक ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ आर्डर जारी किये गये थे लेकिन जिस पते पर उसे भेजा गया, उसकी डिलीवरी नहीं हो पायी. सेबी ने सलाह दी कि कंपनियां नोटिस के प्रकाशन में आने के 45 दिन के भीतर आर्डर को पूरा करे.
नियामक ने यह भी कहा कि इकाइयां, उनके अधिकृत प्रतिनिधि या जो भी उनसे संबंधित हों, सेबी से संपर्क करे. जिन कंपनियों के खिलाफ आदेश जारी किये गये, उनमें उषा इंडिया, भारत कामर्स एंड इंडस्टरीज, नेक्सस साफ्टवेयर तथा शिकागो साफ्टवेयर इंडस्टरीज शामिल हैं.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.