नयी दिल्ली : सीबीआई ने आज विशेष अदालत को उसके आदेश के मुताबिक हिंडाल्को से जुडी केस डायरी और मामले की फाइल एक सीलबंद लिफाफे में सौंपी है. अदालत ने सीबीआई द्वारा इस मामले की समाप्ति से जुडे अभियोग पर सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर तय की है.
अदालत द्वारा इस मामले की केस डायरी सौंपने का निर्देश जारी करने के दो दिन बाद सीबीआई ने उसे सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज के दो पुलिंदे सौंपे. वरिष्ठ सरकारी अभियोजक वी के शर्मा ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर से कहा अदालत के आदेश के अनुरुप हम मामले की फाइल और केस डायरी सौंप रहे हैं.
न्यायाधीश ने कहा जांच अधिकारी ने कहा कि वह केस डायरी और मामले की फाइल दोनों ही सीलबंद लिफाफे में लेकर आए हैं. उनसे कहा जा रहा है कि वे संबंधित दस्तावेज ढूंढने में अदालत की मदद करें. इस मामले अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की गयी है.
अदालत ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि यदि इस मामले अभी और भी स्पष्टीकरण की जरुरत होगी तो वह एजेंसी से इसके बारे में पूछेगी तभी समाप्ति रपट पर आदेश जारी करेगी. अदालत उद्योगपति कुमार मंगलम बिडला, पूर्व कोयला सचिव पी सी पारख और अन्य के खिलाफ 2005 में ओडिशा की तालाबीरा-2 एवं 3 कोयला खानें हिंडाल्को को आवंटित करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी से जुडे मामले की सुनवाई कर रही थी.
सीबीआई ने बाद में इस मामले में समाप्ति रपट दाखिल की थी. अदालत ने 25 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई से कुछ सख्त सवाल किए थे और पूछा था कि एजेंसी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछ-ताछ क्यों नहीं की, जिनके पास 2005 से 2009 के बीच कोयला विभाग भी प्रभार था.
अदालत ने यह टिप्पणी तब की जबकि सीबीआई ने कहा कि हालांकि शुरुआत में लगा था कि सिंह से पूछ-ताछ करना जरुरी है लेकिन बाद में लगा कि यह आवश्यक नहीं है. सुनवाई के अंत में अदालत ने सीबीआई से कहा था कि वह सीलबंद लिफाफे में केस डायरी और मामले की फाइल सौंपे.
बिडला की कंपनी हिंडाल्कों को जब 2005 में ओडिशा की तालाबीरा-2 और 3 कोयला खानों का आवंटन किया गया था तो कोयला मंत्रालय का प्रभार पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के पास था.
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