मुंबई : बैंकों के एटीएम का बार-बार इस्तेमाल करते हैं, तो संभल जाइए. एटीएम से रुपये निकालें या बैलेंस चेक करें. इसे ट्रांजैक्शन माना जायेगा और यदि बैंकों द्वारा तय सीमा से अधिक ट्रांजैक्शन किया, तो हर बार 20 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है.
रिजर्व बैंक ने छह महानगरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद) में नवंबर से यह व्यवस्था लागू करने की अनुमति दे दी है. इसके अनुसार, इन महानगरों में ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम का अधिकतम तीन बार और अपने बैंक के एटीएम का पांच बार ही मुफ्त इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके बाद हर बार शुल्क देना होगा. रिजर्व बैंक ने बैंकों के संगठन भारतीय बैंक संघ (आइबीए) के ज्ञापन पर यह व्यवस्था बनायी है. इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. इसमें कहा गया है जल्द ही कुछ और शहरों में यह व्यवस्था लागू होगी. मार्च, 2014 तक देश में 1.6 लाख एटीएम थे.
* अपने बैंक के एटीएम से अधिकतम पांच बार, दूसरे एटीएम से तीन बार ही मुफ्त लेन-देन कर सकेंगे
* हर अतिरिक्त लेन-देन के लिए ग्राहक को ङ्म20 तक चुकाने पड़ेंगे
* अभी छह शहरों में यह व्यवस्था, अन्य शहरों में जल्द लागू होगी
– ट्रांजैक्शन का मतलब
* एटीएम से पैसे निकालना
* खाते की जानकारी लेना
* चेक बुक रिक्वेस्ट भेजना
* डेबिट कार्ड का पिन बदलना
* डेबिट कार्ड से मोबाइल रीचार्ज
* अन्य नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस
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