नयी दिल्लीः प्रॉपर्टी में निवेश को लोग मुनाफे का सौदा मानते है लेकिन जटिल और कठिन प्रकिया के अलावा निवेश के लिए भारी भरकम रकम ना होने के कारण निवेश से बचते हैं.
अब आप अपनी क्षमताओं के आधार पर प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा आपको पेचीदा प्रकियाओं से होकर गुजरने से भी राहत मिल जायेगी. आप इस सेक्टर में सीधे निवेश करने के बजाय इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की मदद से निवेश कर सकते हैं.
सेबी ने अब निवेशों के लिए निवेश आसान करते हुए ऐसे ट्रस्टों की स्थापना को मंजूरी दे दी है. इतना ही नहीं सेबी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टों को भी मंजूरी दी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों में निवेश करेगी. ये सभी लिस्टेड ट्रस्ट निवेश का पैसा फिलहाल कमर्शल प्रॉपर्टी में लगाएंगे और उससे रिटर्न दिया जाएगा. हालांकि इसमें भी पैसे की एक सीमा तय की गयी है जिससे कम पैसे निवेश में नहीं लिये जा सकेंगे. इसके पीछे सेबी का मानना है कि इसका मार्केट अभी नया है इसकी जटिलताओं के कारण न्यूनतम निवेश की सीमा ऊंची दो लाख रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टों में कम से कम 10 लाख रुपये रखनी होगी ताकि छोटे निवेशक सेफ रहें.
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