22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और NPS के प्रसार के लिए श्रम मंत्रालय ने पेंशन सप्ताह की शुरुआत की

नयी दिल्ली : श्रम मंत्रालय ने व्यापारियों तथा स्वरोजगार प्राप्त लोगों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना के साथ जुड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए शनिवार से पेंशन सप्ताह की शुरुआत की है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत एक […]

नयी दिल्ली : श्रम मंत्रालय ने व्यापारियों तथा स्वरोजगार प्राप्त लोगों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना के साथ जुड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए शनिवार से पेंशन सप्ताह की शुरुआत की है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत एक करोड़ लाभार्थियों तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 50 लाख लोगों को पंजीकृत करने के लिये एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया.

गंगवार ने कहा कि दोनों योजनाएं आसान हैं तथा इनके तहत पंजीयन के लिए महज आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि इन योजनाओं में पंजीयन कराने में महज दो से तीन मिनट लगते हैं. बयान में कहा गया कि इसमें किस्त भी बहुत कम रखी गयी है. पंजीयन कराने वाले की उम्र के हिसाब से मासिक किस्त को 55 से 200 रुपये के बीच रखा गया है.

उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति की उम्र 30 साल है, तो उसे हर महीने करीब 100 रुपये मासिक का अंशदान देना होगा. इस तरह ऐसा व्यक्ति एक साल में 1,200 रुपये तथा पूरे पात्र उम्र में 36 हजार रुपये का योगदान देगा. हालांकि, जब वह 60 साल का हो जायेगा, उसे सालाना 30 हजार रुपये मिलेंगे. इस व्यक्ति के निधन के बाद उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन यानी 1,500 रुपये हर महीने मिलेंगे.

बयान के अनुसार, यदि पति और पत्नी दोनों योजना के लिए पात्र हैं, तो दोनों इसे चुन सकते हैं. ऐसे में 60 साल का होने के बाद उन्हें संयुक्त रूप से हर महीने छह हजार रुपये मिलेंगे, जो उनके जीवनयापन के लिए पर्याप्त होगा.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें