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कर्मचारियों को कोई छुट्टी नहीं काम पूरा करने का आदेश
नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का कोई भी कर्मचारी 15 अक्तूबर तक छुट्टी नहीं ले सकता. ईपीएफओ ने आज यह बात कही. यही पोर्टेबल यूनिवर्सल खाता पीएफ संख्या (यूएएन) को परिचालन में लाने की समयसीमा है. ईपीएफओ इस समय 4.17 करोड अंशधारकों के अपने ग्राहक को जानिये जैसे ब्योरे मसलन पैन, आधार व […]
नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का कोई भी कर्मचारी 15 अक्तूबर तक छुट्टी नहीं ले सकता. ईपीएफओ ने आज यह बात कही. यही पोर्टेबल यूनिवर्सल खाता पीएफ संख्या (यूएएन) को परिचालन में लाने की समयसीमा है.
ईपीएफओ इस समय 4.17 करोड अंशधारकों के अपने ग्राहक को जानिये जैसे ब्योरे मसलन पैन, आधार व बैंक खातों का वर्गीकरण कर रहा है, जिससे यूएएन को 15 अक्तूबर तक शुरु किया जा सके.ईपीएफओ के एक कार्यालय आदेश में कहा गया है, ‘‘यह एक भारीभरकम काम है. ऐसे में ईपीएफओ को मिशन की तरह इसे पूरा करना होगा. ऐसे में यह आदेश दिया जाता है कि अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को 15 अक्तूबर तक कोई अवकाश नहीं दिया जाए.’’ हालांकि, आदेश में कहा गया है कि अपवाद की स्थिति में यानी किसी विशेष परिस्थिति में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को छुट्टी दे सकते हैं.
यूएएन नौकरी के पूरे कार्यकाल में पोर्टेबल रहेगा. सदस्य इसका इस्तेमाल देश में कहीं भी कर सकते हैं. ऐसे में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर पीएफ खाते के स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं करना होगा.वित्त मंत्री अरण जेटली ने अपने बजट भाषण में ईपीएफओ अंशधारकों को यूएएन आवंटित करने की घोषणा की थी. श्रम मंत्रालय ने केवाईसी को यूएएन नंबर से वर्गीकरण करने के लिए 15 अक्तूबर तक की समयसीमा तय की है.
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