संवाददातारांची : प्रीति मामले में आरोपी अजीत एवं अमरजीत की डिस्चार्ज पिटीशन पर गुरुवार को महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रीता मिश्र की अदालत में बहस हुई. अदालत ने सीआइडी द्वारा पेश की गयी केस डायरी पर अभियोजन पदाधिकारी बीएन शर्मा को लिखित मंतव्य देने को कहा. अभियोजन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य देने के बाद इस पर बहस अब 19 जुलाई को होगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीआइडी की जांच में इस बात पर फोकस किया गया है कि बंुडू में मिला शव किस महिला का है. उसका संबंध किन लोगों से था. परिजन भी पहंुचे कोर्ट मेंगुरुवार को जेल में बंद दोनों युवकों की रिहाई की आस लिये उनके परिजन भी कोर्ट परिसर पहंुचे थे. सुनवाई के बाद दोनों युवकों के परिजनों का इंतजार और बढ़ गया है. परिजनों ने कहा कि वे रिहाई के लिए सारी उम्र इंतजार नहीं कर सकते. उन्होंने यह भी कहा कि निर्दोष युवकों की रिहाई के लिए केस लड़ने की वजह से उन पर कर्ज का बोझ हो गया है. पुलिस ने जब युवकों को निर्दोष कहा है, प्रीति ने भी अदालत में उपस्थित होकर युवकों को निर्दोष कहा है, तो फिर उनकी रिहाई क्यों नहीं हो पा रही है.
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