SC के आदेश के बाद अनिल अंबानी एरिक्सन को चुकता किया 458.77 करोड़ रुपये
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Mar 2019 6:12 PM
नयी दिल्ली : नयी दिल्ली : रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने स्वीडन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गयी मंगलवार तक की समयसीमा के भीतर यह भुगतान करना था. यदि कंपनी ऐसा […]
नयी दिल्ली : नयी दिल्ली : रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने स्वीडन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गयी मंगलवार तक की समयसीमा के भीतर यह भुगतान करना था. यदि कंपनी ऐसा करने में विफल रहती, तो आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को तीन महीने जेल की सजा काटनी पड़ती.
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पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘जानबूझ कर भुगतान नहीं करने’ का मामला बताया और अंबानी को ‘अदालत की अवमानना’ का दोषी पाया. साथ ही, कंपनी को आदेश दिया कि वह या तो चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन के बकाये का भुगतान करे या अंबानी तीन महीने जेल तक का कारावास भुगतें.
इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. हालांकि, इसकी ज्यादा जानकारी उसने नहीं दी. एरिक्सन से भी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया हासिल नहीं की जा सकी है.
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