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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को संपत्तियां बेचने की दी अनुमति

नयी दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को विदेश में तीन होटलों की भागीदारी बेच कर धन की व्यवस्था करने के लिए अपने कर्जदाता बैंक ऑफ चाइना से संपर्क करने की गुरुवार को अनुमति दे दी. इससे जेल में बंद समूह के मुखिया सुब्रत राय को छोड़वाने के लिए जमानत राशि की व्यवस्था करने में मदद […]

नयी दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को विदेश में तीन होटलों की भागीदारी बेच कर धन की व्यवस्था करने के लिए अपने कर्जदाता बैंक ऑफ चाइना से संपर्क करने की गुरुवार को अनुमति दे दी. इससे जेल में बंद समूह के मुखिया सुब्रत राय को छोड़वाने के लिए जमानत राशि की व्यवस्था करने में मदद मिल सकती है.

लेकिन, न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में सुधार के लिए राय की नयी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. न्यायालय ने उस आदेश के तहत राय से पांच हजार करोड़ रुपये नकद भुगतान करने और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने को कहा है. सहारा समूह ने अपने नये प्रस्ताव में कहा है कि वह पांच दिन के भीतर तीन हजार करोड़ रुपये जमा करदेगा और शेष दो हजार करोड़ रुपये अगले 30 दिन के भीतर जमा करेगा. समूह लंदन में एक होटल और न्यूयार्क में दो होटलों में अपनी भागीदारी बेचने कर 60 दिन के भीतर शेष पांच हजार करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भी जमा कर देगा.

न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति एके सीकरी की खंडपीठ ने कहा कि सहारा समूह बैंक ऑफ चाइना से पत्रचार करेगा, जिसने विदेशों में होटल खरीदने के लिए काफी बड़ी धनराशि कर्ज के रूप में दी है. सहारा को इस पत्रचार के नतीजे के बारे में एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा. इस मामले की तीन घंटे से अधिक समय तक सुनवाई के बाद अंतिम क्षणों में न्यायाधीशों ने कहा, ‘हम नौ संपत्तियों (कंपनी की सूची में शामिल) को बेचने की आपको अनुमति देते हैं.

हम आपको धन की व्यवस्था करने के लिए एंबी वैली को गिरवी रखने की भी अनुमति देते हैं.’ इससे पहले, न्यायालय ने सहारा समूह से कहा था कि चार मार्च से जेल में बंद सुब्रत राय की रिहाई के लिए उसे पांच हजार करोड़ रुपये नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देनी होगी.

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