नयी दिल्ली:सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करनेवाले केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों को पीएफ निकासी व पेंशन सहित सभी दावों का 20 दिनों के भीतर निपटान करने को कहा है. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान द्वारा इपीएफओ के निष्पादन की हाल ही में समीक्षा में ये बातें कही गयीं.
जालान ने विशेष तौर पर पेंशन के दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने की जरूरत का हवाला दिया. कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत मौजूदा व्यवस्था में सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर करना आवश्यक है. इन नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी पहलुओं में पूरा किये गये दावों को आयुक्त की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर निपटाना और लाभ की रकम का लाभार्थियों को भुगतान करना होता है.
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