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मधु कपूर को बैंक का प्रवर्तक नहीं माना जा सकता:यस बैंक

नयी दिल्ली : पारिवारिक झगडे को अदालत के बाहर निपटान के प्रयासों के बीच यस बैंक ने कहा है कि उसमें करीब 12 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली मधु कपूर को बैंक का प्रवर्तक नहीं माना जा सकता. मधु येस बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकरी राणा कपूर की रिश्तेदार हैं. कपूर की बैंक में 13.64 प्रतिशत […]

नयी दिल्ली : पारिवारिक झगडे को अदालत के बाहर निपटान के प्रयासों के बीच यस बैंक ने कहा है कि उसमें करीब 12 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली मधु कपूर को बैंक का प्रवर्तक नहीं माना जा सकता. मधु येस बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकरी राणा कपूर की रिश्तेदार हैं. कपूर की बैंक में 13.64 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

इस महीने की शुरुआत में बंबई उच्च न्यायालय ने राणा कपूर तथा मधु कपूर को विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करने का निर्देश दिया था. यह विवाद मधु कपूर के बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त करने के अधिकार से जुडा है. बैंक ने बयान में कहा, ‘‘मधु कपूर को दिवंगत अशोक कपूर का उत्तराधिकारी होने के नाते बैंक का भारतीय भागीदार या भारतीय प्रवर्तक नहीं माना जा सकता और बैंक की स्थापना के नियमों के तहत उन्हें यह अधिकार नहीं मिल जाता अथवा प्रवर्तक का दर्जा नहीं मिल जाता है.’’

बैंक ने कहा कि यस बैंक के निदेशक मंडल की पिछले सप्ताह बैठक हुई जहां उसके सदस्यों ने यह निर्णय किया.बयान में कहा गया है, ‘‘चूंकि मधु कपूर के वकीलों की तरफ से किसी भी सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये प्रक्रिया शुरु करने के लिये जरुरी है कि बैंक उनके अधिकारों को भारतीय भागीदार के तौर पर माने, निदेशक मंडल इस प्रकार के किसी भी अनुरोध को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है.’’

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